भारतीय संविधान की अनुसूचियां (1 से 12 तक ट्रिक के साथ): UPSC Notes

भारतीय राजव्यवस्था (GS Paper-II): भारतीय संविधान की अनुसूचियां (Schedules)

अनुसूचियां क्या हैं? (What are Schedules?)

संविधान की अनुसूचियां वे तालिकाएं (Tables) हैं जिनमें ऐसे अतिरिक्त विवरण शामिल हैं जो संविधान के अनुच्छेदों (Articles) में संक्षेप में दिए गए हैं। यह संविधान को अधिक स्पष्ट बनाती हैं।
  • मूल संविधान में: केवल 8 अनुसूचियां थीं।
  • वर्तमान संविधान में: विभिन्न संशोधनों के बाद अब कुल 12 अनुसूचियां हैं।

1 से 12 अनुसूचियों की पूरी सूची (List of All 12 Schedules)

  • पहली अनुसूची (First Schedule):
    • विषय: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र।
    • नोट: वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
  • दूसरी अनुसूची (Second Schedule):
    • विषय: विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन।
    • किनके लिए: राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा/विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा/विधानपरिषद के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के जज और कैग (CAG)।
  • तीसरी अनुसूची (Third Schedule):
    • विषय: विभिन्न उम्मीदवारों और पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान (Oaths and Affirmations) के प्रारूप।
    • ध्यान दें: इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ शामिल नहीं है (उनकी शपथ क्रमशः अनुच्छेद 60, 69 और 159 में अलग से दी गई है)।
  • चौथी अनुसूची (Fourth Schedule):
    • विषय: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा (Council of States) में सीटों का आवंटन।
  • पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule):
    • विषय: अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान।
  • छठी अनुसूची (Sixth Schedule):
    • विषय: चार उत्तर-पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान।
    • शॉर्ट ट्रिक याद रखने की: AMTM (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम)। ध्यान रहे इसमें मणिपुर शामिल नहीं है।
  • सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule):
    • विषय: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें तीन सूचियां शामिल हैं:
      1. संघ सूची (Union List): मूल रूप से 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय।
      2. राज्य सूची (State List): मूल रूप से 66 विषय, वर्तमान में 61 विषय।
      3. समवर्ती सूची (Concurrent List): मूल रूप से 47 विषय, वर्तमान में 52 विषय।
  • आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule):
    • विषय: संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएं।
    • संख्या: मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं।
    • संशोधन: 21वें संशोधन (1967) से सिंधी; 71वें संशोधन (1992) से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली; और 92वें संशोधन (2003) से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गईं।
  • नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule - बाद में जोड़ी गई):
    • विषय: भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़े अधिनियम।
    • संशोधन: इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था ताकि इसे न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) से बचाया जा सके।
  • दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule - बाद में जोड़ी गई):
    • विषय: दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)। संसद और विधानसभा सदस्यों को दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के प्रावधान।
    • संशोधन: इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया।
  • ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule - बाद में जोड़ी गई):
    • विषय: पंचायती राज की शक्तियां, ग्रामीण स्थानीय सरकार की जिम्मेदारियां।
    • विषय संख्या: इसमें काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं।
    • संशोधन: इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
  • बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule - बाद में जोड़ी गई):
    • विषय: नगर पालिकाओं (Municipalities) की शक्तियां, शहरी स्थानीय सरकार की जिम्मेदारियां।
    • विषय संख्या: इसमें काम करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं।
    • संशोधन: इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।

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